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उपाध्यक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार अवैध रूप से विकसित कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण किया गया। वाद सं0-ALDA/ANI/2021/0000647 में विकासकर्ता पवन बाबू खेत मालिक पुत्र रामवीर सिंह, अजय मुन्ना, पंकज शुक्ला, निखिल महेश्वरी आदि ग्राम नरौना, 12 नं. रामघाट रोड़, अलीगढ़ क्षेत्रफल लगभग 8 बीघा में इन्टर लॉकिंग सड़क व अवैध प्लॉटों की नींव के विरूद्ध पारित ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में थाना अतरौली पुलिस बल व मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में इन्टर लॉकिंग सड़क व अवैध प्लॉटों की नींव आदि की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी है। प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण,विकास कार्य के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाईयां जारी रहेगी। विकासकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्रार्न्तगत भूमि पर विधिवत तलपट मानचित्र स्वीकृत कराकर कॉलोनी विकसित करें। इसके साथ ही आम जनमानस को भी सूचित किया जाता है की किसी भी अवैध कालोनी में भूखण्डों का क्रय-विक्रय न करें।अंग्रेजी विभाग की प्रभारी, प्रोफेसर नीता ने पीपीटी के माध्यम से कॉलेज से जुड़ी जानकारी साझा की। उन्होंने को-करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर, स्पोर्ट्स एवं कॉलेज के सभी कार्यालय एवं उनसे जुड़ी जानकारी विद्यार्थियों के साथ साझा की। उन्होंने विद्यार्थियों की काउंसलिंग भी की।

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