उपाध्यक्ष अलीगढ़ विकास प्राधिकरण के निर्देशानुसार दो अवैध रूप से विकसित कालोनियों का ध्वस्तीकरण किया गया। वाद सं0-247/27(2022-22) में विकासकर्ता राज कुमार सिंह मोतीमिल, कम्पाउण्ड मौहल्ला जहॉगीराबाद, हरदुआगंज, अलीगढ़ के क्षेत्रफल लगभग 8 बीघा में कच्ची सड़क, साइट ऑफिस, मेन गेट, बाउन्ड्री का अवैध विकास कार्य एवं वाद सं0 ALDA/ANI/2021/0000601 में विकासकर्ता चुन्नीलाल पुत्र शंकरलाल अदि स्थल ग्राम हरदुआगंज, निकट शिव मंदिर, राजवाह के पास, अलीगढ़ के क्षेत्रफल 8 बीघा में कच्ची सड़क, भूखण्ड की नींव व बाउन्ड्रीवाल का अवैध विकास कार्य के विरूद्ध पारित ध्वस्तीकरण आदेश के क्रम में थाना हरदुआगंज पुलिस बल व मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में दो अवैध कालोनी की कच्ची सड़क, साइट ऑफिस, मेन गेट, बाउन्ड्री आदि की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गयी है। प्राधिकरण द्वारा लगातार अवैध निर्माण/विकास कार्य के विरूद्ध विधिसम्मत कार्रवाइयां जारी रहेगी। निर्माणकर्ताओं, विकासकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है कि अलीगढ़ विकास प्राधिकरण क्षेत्रार्न्तगत भूमि पर विधिवत तलपट मानचित्र स्वीकृत कराकर कालोनी विकसित करें। इसके साथ ही आम जनमानस को भी सूचित किया जाता है की किसी भी अवैध कालोनी में भूखण्डों का क्रय-विक्रय न करें।