खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के अन्तर्गत की जा रही कार्यवाही से व्यापारियों को आ रही कठिनाईयों के निवारण के लिए व्यापार मंडल ने मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण कोटला मार्ग नई देहली के नाम ज्ञापन सहायक आयुक्त खाद्य अलीगढ़ को जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट पर प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा एवं महानगर अध्यक्ष जय गोपाल वीआईपी की अगुवाई में दिया गया।
खाद्य पदार्थों की पैकिंग पर आवश्यक सूचना के लिए माप तोल विभाग की पी.सी.आर. एक्ट बना हुआ है, जिसके माध्यम से सभी पैकिंगों पर छपी सूचना की जाॅच की जाती है, वर्तमान में फूड एक्ट की लैब में भी पैंकिग एवं लेबलिग एक्ट में खाद्य पदार्थों का सैम्पल पास होने के बाद भी सैम्पल का मिस ब्रांडेड या अद्योमानक घोषित किया जा रहा है। एक ही विषय पर दो विभागों से जाॅच, सजा व जुर्माना उचित नहीं है, इसलिए फूड एक्ट में पैकिंग एण्ड लेबलिगं के चालान समाप्त करने की व्यवस्था की जाए।
वर्तमान समय में भारी मात्रा में खाद्य पदार्थों का व्यापार आनलाइन फूड चेन सप्लाई व मल्टी नेशनल कम्पनियों के द्वारा किया जा रहा है, परन्तु ऑनलाइन फूड सप्लाई की डिलीवरी करने वाले व्यक्तियों के पास फूड लाइसेंस नहीं है। अतः आपसे अनुरोध है कि सभी ऑनलाइन व फूड चेन सप्लाई डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों के अनुसार रजिस्ट्रेशन व लाइसेंस बनवाये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें। ज्ञापन देने वालों में प्रदेश उपाध्यक्ष विनय गुप्ता,प्रदेश संगठन मंत्री हरिकिशन अग्रवाल, दुर्वेश वाष्र्णेय,एम ए खान गांधी, दुर्वेश वाष्र्णेय, शिवकुमार पाठक, आलोक प्रताप सिंह,सन्तोष वाष्र्णेय, मुकेश वर्मा, विष्णु भैया, प्रदीप वर्मा, उमेश गौड़, गोपाल राजपूत, कैलाश चंद्र वाष्र्णेय,युवराज गौतम, वीरेंद्र सिंह, राहुल चौधरी, हरेंद्र सिंह,निगहत परवीन, विकास गुप्ता, गोपाल वार्ष्णेय, अनिल कुमार, रामपाल सिंह, अंकित गौड़ अमित अरोरा आदि व्यापारी उपस्थित थे।