मुकदमा गभाना के सहायक रिटर्निंग अधिकारी/एसडीएम गभाना उदयराज सिंह की तहरीर पर दर्ज किया गया। जिसमें आरोप था कि 25 मार्च 2009 के एक समाचार पत्र में खबर प्रकाशित हुई कि कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी चौ.बिजेंद्र सिंह ने बरौली क्षेत्र के गांव रामनगर, श्यामपुर, पोथा-पोथी, नगला बंजारा, लालपुर, मोहरैना में कई चुनावी सभाएं आयोजित की गईं। मगर इन सभाओं की उनके कार्यालय से अनुमति नहीं ली गई थी।अलीगढ़ के पूर्व सांसद व सपा नेता बिजेंद्र सिंह को एमपीएमएलए कोर्ट ने आचार संहिता उल्लंघन के एक मुकदमे में बरी किया है। मामला 14 वर्ष पुराना है, जब बिजेंद्र सिंह कांग्रेस से सांसद रहते हुए लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे। तभी उन पर गभाना में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था।एमपीएमएल मामलों की सुनवाई वाली विशेष अदालत के एसीएम प्रथम संदीप सिंह ने सोमवार को कमजोर साक्ष्यों के आधार पर बिजेंद्र सिंह को इस मुकदमे से बरी किया है।