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जनपद में 22 मार्च को चेटीचन्द्र, 30 मार्च को रामनवमी, 04 अप्रैल को महावीर जयन्ती, 07 अप्रैल को गुड फ्राईउे, 14 अप्रैल को डा0 भीमराव अम्बेडकर जी का जन्मदिवस, 21 अप्रैल को जमात-उल-विदा, 22 अप्रैल को ईद-उल-फितर, 05 मई को बुद्ध पूर्णिमा, 09 मई को लोकनायक महाराणा जयन्ती, सन्निकट नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 एवं विभिन्न बोर्ड व विश्वविद्यालयों की परीक्षायें विभिन्न तिथियों में सम्पन्न कराई जानी हैं। इन अवसरों पर लोकशान्ति बनाये रखने और त्योहारों एवं नगरीय निकाय निर्वाचन-2023 को शान्तिपूर्वक सम्पन्न कराये जाने की दृष्टि से अपर जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन डीपी पाल ने जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अर्थात धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी है।
निषेधाज्ञा लागू हो जाने पर बिना अनुमति के कोई भी सभा, जुलूस अथवा रैली का आयोजन नहीं किया जायेगा। इस अवधि में कोई भी व्यक्ति लाठी, बन्दूक आदि हथियार लेकर नहीं चलेगा और कोई भी ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे किसी दूसरे व्यक्ति की भावनायें आहत हों। निषेधाज्ञा आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी 07 जून 2023 तक लागू रहेगा और उन सभी लोगों पर प्रभावी होगा जो इस अवधि में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास अथवा आवागमन करते हैं।

By admin

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