थाना गांधी पार्क मामू भांजा रेलवे रोड पर जोन 1 स्थित संजय गुप्ता पुत्र भगवान दास गुप्ता द्वारा पूर्व निर्मित बेसमेंट भूतल प्रथम तल एवं तृतीय तल के ऊपर चतुर्थ तल पर लेंटर डालने का बिना किसी मानचित्र स्वीकृति के किया जा रहा है। इस पर अवर अभियंता एवं सुपरवाइजर भी उपस्थित मिले। यइस मामले में यह पाया गया कि पूर्व में निर्मित बेसमेंट, भूतल एवं प्रथम तल पर नवरत्न कलेक्शन नाम से कपड़े का शोरुम संचालित किया जा रहा था। तृतीय तल पर शोरूम संचालक संजय गुप्ता का परिवार रहतात है। वर्तमान में अवैध रूप से चतुर्थ तल पर आरसीसी कॉलम खड़े करते हुए लेंटर डालने का निर्माण कार्य किया जा रहा है। लेकिन जब निर्माणकर्ता से मकान बनवाने का मानचित्र मांगे जाने पर उनके द्वारा कोई मानचित्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका यह पूछने पर कि क्या उनके द्वारा निर्माण स्वीकृती उपरांत किया जा रहा है। निर्माण के दौरान मौके पर निर्माण सामग्री सीमेंट बैग, रेती,ईट स्थल पर पाया जाना यह प्रमाणित करता है। अवैध गतिविधि विगत कुछ दिनों से चल रही थी। इसकी शिकायत में उल्लेखित तथ्य की छुट्टी के दिन लेंटर डलवाया जा रहा है। इस पर सुपरवाइजर को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। संबंधित जोन प्रभारी व अभियंता को अंतिम चेतावनी देते हुए निर्देशित किया जाता है। नियमानुसार उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 के सुसंगत धाराओं में विधिवत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।