अलीगढ़। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है.कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ‘मोदी सरनेम’ टिप्पणी पर आपराधिक मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। देश की शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को एक अंतरिम आदेश में कांग्रेस नेता की दो साल की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी। सजा पर रोक तो लग गई है लेकिन राजनीति इस समय जोरों पर है। बता दें कि गुजरात हाईकोर्ट ने ‘मोदी उपनाम’ टिप्पणी पर मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए, शीर्ष अदालत ने उनकी मोदी उपनाम वाली टिप्पणी पर 2019 मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगा दी, जिससे उनकी लोकसभा सदस्यता बहाल करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष उनकी सदस्यता बहाल कर सकते हैं और गांधी एक सांसद के रूप में अपनी स्थिति बहाल करने की मांग कर सकते हैं।इस अवसर पर जिला अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह महानगर अध्यक्ष अजय शर्मा, अनवर अकील, रेखा शर्मा, श्योराज जीवन, गिरिवर शर्मा, ठाकुर नगेंद्र पाल सिंह, बीरी सिंह बंजारा, सागर सिंह तोमर, राम गोपाल रैना, राकेश सिंह, माजिन हुसैन, आदि लोग शामिल रहे।