मंडलायुक्त संगीता सिंह ने 30 सितंबर तक चलने वाले नो हेलमेट-नो फ्यूल अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी डीएम, एसएसपी, एसपी व परिवहन अधिकारियों को कहा कि अभियान को जन सुरक्षा व सड़क सुरक्षा की दृष्टि से सख्ती से लागू किया जाए। मंडलायुक्त ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 के तहत दोपहिया वाहन चालक और सवार दोनों के लिए हेलमेट अनिवार्य है। धारा 194 डी के अनुसार उल्लंघन पर अर्थदंड निर्धारित है। सर्वोच्च न्यायालय की सड़क सुरक्षा समिति ने भी हेलमेट अनुपालन को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि जिला स्तरीय सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से अभियान को समन्वित रूप से संचालित कराते हुए इसकी स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित करें और अनुपालन आख्या भी उपलब्ध कराएं।