राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार और जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुपम कुमार के दिशा-निर्देशन में 13 सितंबर शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी। यह आयोजन जिला न्यायालय, बाह्य न्यायालयों एवं तहसील स्तर पर किया जाएगा। इस दौरान न्यायालयों और संबंधित विभागों में लंबित विभिन्न प्रकार के मामलों का निस्तारण किया जाएगा। फौजदारी के शमनीय वाद,धारा 138 एनआई एक्ट, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, श्रम वाद, विद्युत अधिनियम और जलकर संबंधित वाद, पारिवारिक एवं वैवाहिक वाद, भूमि अर्जन वाद,सेवा संबंधी वाद, अन्य दीवानी वाद और छोटे लंबित मामलों शामिल हैं। इसके अलावा, प्री-लिटिगेशन स्तर पर विभिन्न बैंकों, वित्तीय संस्थाओं और विभागों में लंबित मामलों का भी आपसी सुलह और समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्देश्य लंबित मामलों का शीघ्र और न्यायसंगत निपटान सुनिश्चित करना है।