कुछ समय पहले अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने हल्द्वानी अतिक्रमण को लेकर प्रदर्शन किया था वही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य में हल्द्वानी रेलवे भूमि के विध्वंस पर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) के छात्रों ने दिल से स्वागत किया।
मालूम हो उत्तराखंड हाईकोर्ट के हल्द्वानी बनभोलपुरा इलाके में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे ने हल्द्वानी के बनभोलपुरा क्षेत्र में रेलवे भूमि को गिराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि 50 हजार लोगों को रातों-रात विस्थापित नहीं किया जा सकता जानकारी के मुताबिक बता दे की हल्द्वानी के बिनभोलपुरा से रेलवे की जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाने को हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट में बहस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रेलवे का विकास नहीं रुकना चाहिए, लेकिन 50 हजार लोगों को भी रातों-रात विस्थापित नहीं किया जा सकता. पहले उनके पुर्नवास पर विचार होना चाहिए एक ऐसा तन होना चाहिए जो लोगों के दस्तावेज की जांच और आकलन करें इसको लेकर उत्तराखंड सरकार बाद रेलवे को कोई हल निकालने व जवाब दाखिल करने का समय देते हुए मामले की फिल्म 7 फरवरी को सुनवाई लगाने का आदेश दिया है उच्च न्यायालय के रोक लगाने के आदेश पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने कोर्ट का स्वागत करते हुए कहा कि आने वाली तारीख पर जो सुनवाई होगी उसका हमें इंतजार है और हम चाहते हैं कि हल्द्वानी के लोगों के लिए बेहतर फैसला आए
