डीलरों को दी जाने वाली छूट पर जीएसटी को लेकर चल रही पुरानी उलझन अब खत्म हो गई है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभाग (CBIC) ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर कोई कंपनी अपने डीलर को सीधे छूट देती है, तो जीएसटी उसी कम हुई कीमत पर लगेगा। पहले अफसर यह कहते थे कि टैक्स पूरी यानी पुरानी कीमत पर लगेगा, लेकिन अब सरकार ने स्थिति साफ कर दी है। यदि कोई कार कंपनी पुराने मॉडल पर 20 लाख रुपये की जगह 18 लाख रुपये में डीलर को छूट देकर बेचती है, तो जीएसटी अब 18 लाख रुपये पर ही लगेगा। यह नियम नए जीएसटी प्रावधानों के साथ 22 सितंबर से लागू होगा। इस संबंध में सीबीआईसी ने सर्कुलर भी जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के प्रांतीय महामंत्री सतीश महेश्वरी ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे कंपनियों, डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलरों को लेन-देन में पूरी स्पष्टता मिलेगी। साथ ही, जो पुराने विवाद लंबे समय से चल रहे थे, वे भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे।