कोचिंग सेंटर अब 16 वर्ष से कम उम्र या 12वीं कक्षा से पहले के विद्यार्थियों को दाखिला नहीं दे पाएंगे। भ्रामक वादे, रैंक या अच्छे अंक की गारंटी भी नहीं दे पाएंगे। प्रवेश के बाद छात्र कोचिंग छोड़ता है, तो दस दिन में फीस वापस करनी होगी। बहुत सुबह व देर शाम कक्षाओं पर भी रोक लगा दी गई है। आदेश न मानने पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। खुदकुशी के बढ़ते मामले, आग की घटनाओं, कोचिंग में सुविधाओं की कमी एवं पढ़ाने के तरीकों को लेकर मिली शिकायतों के बाद शिक्षा मंत्रालय ने नए निर्देश जारी किए हैं। कोर्स बीच में छोड़ देने पर भी विद्यार्थी को कुछ फीस काटकर बाकी राशि वापस करनी पड़ेगी।