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जनपद के कृषकों को वितरित किए जाने वाले कीटनाशकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कीटनाशक अधिनियम-1968 एवं नियमावली-1971 के प्राविधानों के अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2023-24 के खरीफ मौसम में कीटनाशक निर्माताओं, वितरकों एवं विक्रेताओं के गोदामों एवं विक्रय केंद्रों से 33 नमूना ग्रहित किए गए। लिये गये नमूनों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों पीआई इण्डस्ट्रीज लिमिटेड का विस्पारीबैक सोडियम 10 प्रतिशत एससी, सुमीटोमो इंडिया लिमिटेड का इमिडाक्लोरोप्रिड 70 प्रतिशत डब्ल्यूजी, इफको एमसी क्रॉप साइंस प्राइवेट लिमिटेड का कार्बेनडाजिम 12 प्रतिशत मैनकोजेब,63 प्रतिशत डब्ल्यूपी और ओमेगा क्रॉप केयर का प्रोफेनोफॉस 40 प्रतिशत साइपर मेथ्रिन, 4 प्रतिशत ईसी के नमूने राजकीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला से अधोमानक घोषित किए गए है। जिला कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल ने उक्त जानकारी देते हुए बताया है कि अधोमानक कीटनाशकों के बैच की बिक्री जनपद में तत्काल प्रभाव से रोक दी गई है। क्रमशः गुप्ता बीज भंडार खैर, प्रकाश पेस्टिसाइड बस स्टैंड अलीगढ़, शर्मा कृषि सेवा केंद्र अमरौली एवं राजेन्द्र फर्टिलाइजर्स अतरौली के लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर कीटनाशक अधिनियम-1968 सुसंगत धाराओं में वाद दायर करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है ।

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